Diesel Vehicle: 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के मालिकों को नहीं मिलेगी राहत, जानिए क्या है NGT का आदेश
Diesel Vehicle: दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी पर प्रतिबंध नहीं हटेगा.
दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी पर प्रतिबंध नहीं हटेगा. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)
दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी पर प्रतिबंध नहीं हटेगा. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)
Diesel Vehicle: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर (NCR) में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है. बेंच ने कहा कि ‘‘जैसा कि 18 जुलाई, 2016 के आदेश में कहा गया है, दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देने के 7 अप्रैल, 2015 के आदेश के खिलाफ अपील को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था.’’
NGT ने खारिज की याचिका
उसने कहा कि ‘‘इन परिस्थितियों में, जिस संशोधन का अनुरोध किया गया है, वह समीक्षा की श्रेणी में आता है. जिस आदेश के विरुद्ध अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है, उसकी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती. याचिकाएं खारिज की जाती हैं.’’ ट्रिब्यूनल ने हरियाणा में सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) से संबद्ध स्कूलों के संघ ‘हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस’ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने और अभियोग चलाने का अनुरोध किया गया था. उक्त आदेशों के जरिए एनजीटी ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों कार जिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया था.
पहले भी बैन हटाने से किया था इनकार
याचिका में अनुरोध किया गया था कि 10 साल की अवधि की गणना के दौरान कोविड-19 की अवधि को शामिल नहीं किया जाए. इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों से प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि डीजल वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कैंसर की बीमारी का कारण है. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय यह साबित करने में विफल रहा है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा.
7 अप्रैल, 2015 को लगाया था प्रतिबंध
उसने कहा कि प्रदूषण निगरानी निकाय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नई डीजल कार 24 पेट्रोल और 84 नई सीएनजी कारों के बराबर है. एनजीटी ने 7 अप्रैल, 2015 को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुराने सभी डीजल गाड़ियां चलाने पर बैन लगा दिया था. बाद में 18 और 20 जुलाई, 2016 को उसने राष्ट्रीय राजधानी में चरणबद्ध तरीके से 15 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था.
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05:11 PM IST